News hindi tv

ITR 2024 : होम लोन लेने वालों के लिए Good News, अब बचेगा इतना टैक्स

आप में से बहुत से लोग घर बनाने के लिए होम लोन लेते होंगे लेकिन आप इस के फायदे के बारे में नहीं जानते होंगे। आप की जानकारी के लिए बता दे की आप Home Loan के जरिये आसानी से टैक्स बचा सकते हैं क्यूंकि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 24 के तहत आप बहुत से फायदे उठा सकते हैं जिनमे से एक है होम लोन पर टैक्स डिडक्शन। आईये इस के बारे में विस्तार से जानते हैं। 

 | 
 होम लोन लेने वालों के लिए Good News, अब बचेगा इतना टैक्स 

News Hindi TV, New Delhi : एक सुन्दर सा घर बनाना हर किसी का सपना होता है, हर कोई चाहता है की उसका एक सपनो का घर हो। आप की जानकारी के लिए बता दे की अब सरकार लोगो को घर खरीदने पर इंसेंटिव दे रही है। इस के तहत उन्हें कई सारे टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसकी मदद से वह कम लगत में घर ले सकते हैं। 

हर किसी का सपना होता है की वह अपना घर खरीदे। बहुत से लोग घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं। कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उन्हें होम लोन पर टैक्स बेनिफिट का लाभ भी मिलता है।

इसके आगे वह कहते हैं कि धारा 80सी के तहत, आप अपने होम लोन के ब्याज का भुगतान करने पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं। धारा 80ई के तहत, आप होम लोन के ब्याज का भुगतान करने पर अधिकतम 50,000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं। होम लोन के टैक्स लाभ को लेकर वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना बेहद महत्वपूर्ण होता है।

होम लोन पर ऐसे मिलेगा टैक्स बेनिफिट  

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 24 के तहत आप एक वित्त वर्ष में होम लोन पर लगने वाले ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। यह छूट लोनधारक पर टैक्स का बोझ कम करने में मदद करता है।
टैक्सपेयर्स ने जो होम लोन लिया है उसका प्रिंसिपल अमाउंट अगर वह बैंक को वापस करता है तब भी उसे टैक्स बेनिफिट मिलता है। इस लाभ को पाने के लिए करदाता इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक का क्लेम कर सकता है।
आपने इस वर्ष घर खरीदा है तो आपको बता दें कि आप रजिस्ट्रेशन और स्टांप शुल्क पर भी इनकम टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। आपको यह लाभ आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत मिलेगा। इसमें आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का लाभ उठा सकते हैं।
अगर दो या उनसे ज्यादा व्यक्ति ने मिलकर होम लोन लिया है यानि ज्वाइंट लोन लिया है तब भी सरकार उन्हें कर छूट देती है। इसमें ब्याज के 2 लाख रुपये और प्रिंसिपल अमाउंट के 1.5 लाख रुपये तक का लाभ मिलता है।