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Liquor Limit At Home : घर में रख सकते हैं कितनी शराब, क्या है इसे लेकर कानून, पकड़े जाने पर कितनी सजा

Liquor News : लोग होली सेलिब्रेट करने के लिए जमकर पार्टी करते हैं. पार्टी है तो जाम भी छलकेंगे. अगर आप भी इस होली पर पार्टी करना चाह रहे हैं तो आपको पहले ही इससे जुड़े नियम जान लेने चाहिए कि कितनी शराब घर पर रख सकते हैं. 
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Liquor Limit At Home : घर में रख सकते हैं कितनी शराब, क्या है इसे लेकर कानून, पकड़े जाने पर कितनी सजा

NEWS HINDI TV, DELHI : शादी ब्याह हो या फिर घर में कोई सेलिब्रेशन का मौका लोग दारू पीकर उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो वहीं लोग दुखी होते हैं तो भी शराब के सहारे अपने गम कम करते हैं।लेकिन इसका मतलब यह नहीं हैं कि आप जितनी मर्जी चाहें उतनी शराब रख लें। घर में शराब रखने के लिए एक लिमिट तय की है। आप उस लिमिट के अंदर ही शराब घर पर रख सकते हैं।


देश में हर राज्य के नियमों के अनुसार, घर में शराब रखने की एक लिमिट है। इस लिमिट में ही लोग अपने घर पर शराब रख सकते हैं।ये तो आप सब जानते हैं बिना लाइसेंस के कोई व्यक्ति शराब नहीं बेच सकता है। लेकिन, अगर आप घर पर शराब रखते हैं तो भी आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है। एक लिमिट से ज्यादा आप अपने घर पर भी शराब नहीं रख सकते हैं। ऐसे में जानते हैं कि आपके शहर में घर में शराब रखने को लेकर क्या नियम हैं, क्योंकि यह हर राज्य की आबकारी नीति के आधार पर तय किया जाता है...


 

दिल्ली में क्या है लिमिट


अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में घर पर 18 लीटर से ज्यादा शऱाब नहीं रख सकते हैं, जिसमें वाइन, एल्कोपॉप या बीयर शामिल है। वहीं, 9 लीटर से ज्यादा इंडियन या विदेशी रम, व्हिस्की, वोडका, जिन अपने घर पर नहीं रख सकते हैं। साथ ही आप दिल्ली से बाहर सिर्फ एक लीटर कोई भी शराब ले जा सकते हैं और विदेश से आ रहा शख्स 2 लीटर शराब अपने पास रख सकता है।

पंजाब में क्या है लिमिट


पंजाब में 2 बोतल भारत में बनी विदेशी शराब या किसी भी साइज की विदेश से लाई गई दो बोतल या बीयर का एक केस (650 ML)या 2 बोतल तक देशी शराब अपने घर पर रख सकते हैं। अगर आपको घर में इससे ज्यादा शराब रखनी है तो इसके लिए लाइसेंस लेने होगा, जिसका चार्ज साल का 1 हजार रुपये या आजीवन 10 हजार रुपये है।

हरियाणा में क्या है लिमिट


हरियाणा में देशी शरीब की 6 बोतल, भारत में बनी विदेशी शराब की 18 बोतल अपने पास रख सकते हैं। इसमें लेकिन रम, वोडका के आधार पर भी बांटा गया है। अगर आप इससे ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको हर साल के 200 रुपये या आजीवन के 2000 रुपये देकर एक अनुमति लेनी होती है।


राजस्थान में क्या है लिमिट


राजस्थान में आप 12 बोटल तक आईएमएफएल की बोतल रख सकते हैं, जिसमें कुछ शराब के लिए नियम अलग हैं। वहीं पार्टी के लिए अलग नियम है। इसमें आपको पार्टी के लिए 2000 रुपये देकर लाइसेंस लेना होता है और बिजनेस पार्टियों के लिए कुछ और टैक्स भी देना होता है।


गोवा में क्या है लिमिट


गोवा में कोई भी शख्स घर में बीयर की 24 बोतल, आईएमएफएल की 12 बोतल, देशी शराब की 18 बोतल रख सकता है। वहीं, महाराष्ट्र में शराब की 8 बोतल आप अपने घर पर रख सकते हैं।


उत्तर प्रदेश में क्या है लिमिट


उत्तर प्रदेश में भी 6 लीटर तक शराब अपने साथ रख सकते हैं। नियमों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को 6 लीटर शराब की खरीद, परिवहन और व्यक्तिगत कब्जे की अनुमति है। अगर आप इससे ज्यादा शराब घर में रखना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना होगा। इस लाइसेंस के लिए आपको हर साल 12 हजार रुपये देने होंगे।


 

कैसे लें लाइसेंस


होम बार लाइसेंस के लिए आप आबकारी विभाग में आवेदन (Application in Excise Department) कर सकते हैं. इसके लिए जिला कलेक्टर की तरफ से अनुमति लेनी होती है. आवेदन के साथ ही ​सिक्यॉरिटी डिपॉजिट के तौर पर 51 हजार रुपये जमा कराने होते हैं. इसके लिए सालाना 12 हजार रुपये की फीस चुकानी होती है. होम बार लाइसेंस के तहत आप घर पर 6 विदेशी और 4 भारतीय ब्रांड की व्हिस्की, 2 रम बोतल, जिनमें 2 इम्पोर्टेड और 1 भारतीय ब्रांड की शराब रख सकते हैं. 

वोडका की 2 इम्पोर्टेड और 1 भारतीय ब्रांड की बोतल, वाइन की 1-1 इम्पोर्टेड और भारतीय ब्रांड की बोतल, बीयर की 12 इम्पोर्टेड और 6 भारतीय ब्रांड की कैन रखने की अनुमति होती है. नोएडा आबकारी से मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी ही होम बार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए 5 साल की ITR देनी होगी. एक व्यक्ति एक समय पर एक ही लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है.