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Delhi में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, इन कॉलोनियों में गरजा MCD का बुलडोजर

Delhi Municipal Corporation : आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation)की अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चल रही है। निगम अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर रही है। आपको बता दें कि हाल ही में कमलपुर के कमल विहार में 3.5 एकड़ व 1.5 एकड़ निजी कृषि भूमि पर बड़ी कार्रवाई कर रही है और अवैध ढ़ांचे को ध्वस्त किया गया है। वहीं पर कई पीड़ित लोगों ने नगर निगम की इस कार्रवाई पर सवाल उठाएं है। 
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Delhi में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, इन कॉलोनियों में गरजा MCD का बुलडोजर

NEWS HINDI TV, DELHI : पिछले कई दिनों से दिल्ली में नगर निगम अवैध निर्माण के खिलाफ अपनी कार्रवाई कर रही है। दिल्ली में कई स्थानों पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। इस समय दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई जारी है। निगम ने गुरुवार को विभिन्न जगहों पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। इसके साथ ही कई प्लॉटों की चारदीवारी व ढांचे को ध्वस्त किया। बुराड़ी वार्ड में कुल 5 एकड़ निजी कृषि भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए प्लॉटों की बाउंड्री को तोड़ा गया है। बुराड़ी स्थित कमलपुर के कमल विहार में 3.5 एकड़ और 1.5 एकड़ निजी कृषि भूमि पर कार्रवाई हुई।


 

दिल्ली पुलिस के कई कॉन्स्टेबल वही मौजूद

 

इसके अलावा मल्का गंज वार्ड में एक अवैध ढांचे को ध्वस्त किया गया।  दिल्ली पुलिस के कई कॉन्स्टेबल बुराड़ी में कार्रवाई के दौरान वही पर मौजूद रहे। इसके साथ ही तीन बुल्डोजर से अवैध निर्माण को गिराया। बताया गया है कि निगम की कार्रवाई 31 जनवरी तक जारी रहेगी। निगम की कार्रवाई के खिलाफ कई पीड़ितों ने भी सवाल खड़े किए। पीड़ित लोगों ने कहा कि बिल्डरों ने उन्हें यह जमीन बेची।

 

 

यही नही यहां पर और भी कई मकान बने हुए हैं। उन्हें क्यों नहीं तोड़ा गया। कई लोगों ने गांव की जमीन बेचकर यहां पर 27 गज, 50 गज और 100 गज के प्लॉट खरीदे हैं। इन पर लोगों ने 7.5 से 28 लाख रुपये तक खर्च किए हैं। इन लोगों ने मांग की है कि अवैध रूप से प्लॉट बेचने वाले बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें उनकी ही गलती है। 

 

अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों के प्रति रहे जागरूक 

 

निगम के वरिष्ठ अधिकारी (senior officer of the corporation) ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2011 में निजी पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत जमीन को ट्रांसफर कराने पर प्रतिबंध लगा दिया था। पुराने बसे हुए मकानों व घरों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही । अनधिकृत कॉलोनियों में यह पुराने मकानों को नियमित करने की प्रक्रिया जारी है। सिर्फ निजी कृषि भूमि व अन्य सरकारी जमीन पर अवैध रूप से नए निर्माण कार्य को रोक रहे हैं।

 

बिल्डरों पर हो रही कार्रवाई 

 

इस कृषि भूमि पर सिर्फ खेती करने की ही अनुमति मिली है। लोगों को भी यह संदेश दे रहे हैं कि वह ऐसे अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों के धोखे में न फंसे। उनसे बच कर रहे। इसे लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। बिल्डरों पर भी कार्रवाई हो रही है।


 

 

इसके बाद आपको बता दें कि सरकारी मान्यता प्राप्त भूमि पर सेल डीड के जरिए ही जमीन के उपयोग के अनुसार प्लॉट व मकान के मालिकाना हक के लिए दस्तावेज भी अनिवार्य होते हैं। इसके अलावा निजी कृषि भूमि, सरकारी जमीन में अवैध रूप से नोटरी के जरिए प्लॉट को कानूनी रूप से प्रमाणित किया जा रहा है। तो यह गलत है। इस पर रोक भी लगनी चाहिए। इस संबंध में लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है। 

 

 

पीड़ितों प्रीति कुमारी के बयान 


पीड़ित प्रीति कुमारी ने कहा, 'मैं घरों में बर्तन साफ करने का काम करती हूं। मैंने और मेरे परिवार ने बहुत मुश्किल से रकम जोड़कर कर प्लॉट की चारदीवारी और अन्य काम करवाया था। मेरा 1 से 2 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। एक बिल्डर से 50 गज जमीन खरीदी थी। यह कार्रवाई गलत है।' वहीं रोमी कहती हैं, मैं निजी स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करके मैथ्स और साइंस विषयों को छात्रों को पढ़ाती हूं। मैंने 100 गज का प्लॉट बिल्डर से खरीदा है। इन्होंने मेरे प्लॉट की चारदीवारी को तोड़ दिया गया। यहां पर कई जगहों पर अवैध निर्माण के ढांचे भी मौजूद हैं। लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।'


 

वही के स्थानीय निवासी ने विनोद कुमार मौर्या ने कहा, 'मैं दीवारों पर पेंट लगाने का काम करता हूं। मैंने बहुत मुश्किल से रकम को जोड़कर 27 गज जमीन पर एक छोटा मकान बनाया था। लेकिन इसे तोड़ दिया गया। इससे मेरा 1 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। मैने कर्जा लेकर प्लॉट खरीदा था।

 

 

लोगों का कहना है कि प्रशासन गरीबों को ही परेशान कर रहा है।' आस्था कहती हैं, 'मेरे परिवार ने बिहार के सिवान जिले में रसूलपुर में स्थित गांव की जमीन को बेच दिया। उस रकम से 50 गज का प्लॉट खरीदा। मेरे प्लॉट में बनाए गए ढांचे को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई गलत है। उनका कहना है कि सरकारी व कृषि भूमि पर अवैध रूप से प्लॉट बेचने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई होनी चाहिए।'