RBI news : इस प्राइवेट बैंक पर RBI ने ठोका करोड़ों का जुर्माना, ग्राहकों पर होगा ये असर
NEWS HINDI TV, DELHI: केंद्रीय रिजर्व बैंक ने बड़े निजी बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बात की जानकारी दी. आरबीआई (RBI) ने कहा कि उसने नियमों के उल्लंघन के लिए बैंक पर जुर्माना लगाया है।
क्या है मामला?
आरबीआई (RBI) ने बताया है कि 27 मार्च को जारी एक आदेश में बैंक ने IDFC First Bank पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. ये जुर्माना RBI के 'Loans and Advances – Statutory and Other Restrictions' के नियमों पर जारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है.
RBI ने 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति पर मूल्यांकन किया था. ऐसा सामने आया कि बैंक ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया है. ऐसे में बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि उक्त निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए. नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए जवाब पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने अन्य बातों के साथ-साथ पाया कि बैंक के खिलाफ जुर्माना लगाना जरूरी था.
बैंक ने क्या गलती की?
आरबीआई (RBI) के मुताबिक, बैंक ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की फंडिंग के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को टर्म लोन को मंजूरी दी थी (i) परियोजनाओं की व्यवहार्यता और बैंक योग्यता पर उचित परिश्रम किए बिना यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजनाओं से राजस्व धाराएं ऋण सेवा दायित्वों की देखभाल के लिए पर्याप्त थीं और (ii) उक्त टर्म लोन की चुकौती/सेवा बजटीय संसाधनों से की गई थी.
ग्राहकों पर क्या असर होगा?
आरबीआई (RBI) ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि ये यह कार्रवाई नियमों के अनुपालन में कमियों को लेकर की गई है और इसका उद्देश्य बैंक की ओर से अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है. इसके अलावा, जुर्माना लगाने से आरबीआई की ओर से बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई उल्टा प्रभाव नहीं पड़ेगा.