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Supreme Court ने बताया, अब 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

Supreme Court Verdict : आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाया हैं। दरअसल, अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सरकारी नौकरी को लेकर राजस्थान सरकार के एक नियम पर अपनी मुहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया हैं कि अब दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जानिए कोर्ट के इस फैसले से जुड़ी पूरी डिटेल...
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Supreme Court ने बताया, अब 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

NEWS HINDI TV, DELHI: राजस्थान से इस समय सबसे बड़ी खबर सामने आई है। सरकारी नौकरी को लेकर राजस्थान में बनाए गए नियम (Rules regarding government jobs) कानून पर अब  सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। अब दो बच्चों से अधिक वाले कैंडिडेट जो सरकारी नौकरी की तलाश में उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। आपको बता दे की करीबन 21 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए इस नीति को अनिवार्य किया था।


मामला यह है कि  दो से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) नहीं मिलेगी, राजस्थान के इस नियम पर अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भी मुहर लगा दी है. आपको बता दें कि राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर ऐसा नियम पहले से लागू है. जिन लोगों के दो से ज्यादा बच्चे हैं वह चुनाव नहीं लड़ पाते हैं.

दो बच्चों वाली ये पॉलिसी अब सरकारी नौकरी वालों के लिए भी लागू होगी. पंचायत चुनाव को लेकर इस नीति को राजस्थान में 21 साल पहले ही लागू किया जा चुका है. अब यह शर्त सरकारी नौकरी में चयन को लेकर भी होगी. जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अगर उनके दो से ज्यादा बच्चे हैं तो ये उनके लिए बड़ा झटका है.

खारिज हुई पूर्व सैनिक की याचिका:

रिपोर्ट्स के अनुसार, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने पूर्व सैनिक राम लाल जाट की तरफ से दायर अपील को खारिज कर दिया है. पूर्व सैनिक राम लाल जाट साल 2017 में रिटायर हो गए थे. फिर 25 मई 2018 को उन्होंने राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट (constable post) के लिए अप्लाई किया था. हालांकि, पूर्व सैनिक राम लाल जाट का आवेदन राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 24(4) के तहत खारिज हो गया.

जान लें कि क्या है राजस्थान विभिन्न सेवा नियम, 2001?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम (Rajasthan Services (Amendment) Rules), 2001 यानी Rajasthan Various Service (Amendment) Rules, 2001 के तहत प्रावधान है कि 1 जून 2002 या उसके बाद से जिनके भी दो से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. उन्हें सरकारी नौकरी का पात्र नहीं माना जाएगा.

पूर्व सैनिक की याचिका खारिज करने का कारण:

बता दें कि पूर्व सैनिक राम लाल जाट के दो से ज्यादा बच्चे हैं. इसीलिए सरकारी नौकरी (Government job)' के लिए उनकी उम्मीदवारी खारिज हो गई है. पूर्व सैनिक राम लाल जाट ने इस संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती दी थी. इसपर अक्टूबर 2022 में निर्णय सुनाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करने से मना कर दिया था.

राजस्थान में इस नियम के लागू होने काक्या है कारण:

गौरतलब है कि जस्टिस कांत की बेंच ने कहा कि कुछ इसी प्रकार का प्रावधान पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों (candidates in panchayat elections) की पात्रता को लेकर भी है. 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे जावेद बनाम राजस्थान राज्य के मामले में बरकरार रखा था. इसके तहत दो से ज्यादा बच्चे होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य माना जाता है. इस प्रावधान का मकसद परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है. बेंच ने पूर्व सैनिक की अपील पर हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.