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Supreme Court ने गौतम अडानी को दिया तगड़ा झटका, 1300 करोड़ रुपये का है मामला

Supreme Court Decision : आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ा फैसला आया हैं। और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के इस फैसले से से गौतम अडानी को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, गौतम अडानी (Gautam Adani) की कंपनी अडानी पावर को सुप्रीम कोर्ट से 1300 करोड़ के मामले में फटकार लगी है। जानिए क्या हैं पूरा मामला...
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Supreme Court ने गौतम अडानी को दिया तगड़ा झटका, 1300 करोड़ रुपये का है मामला

NEWS HINDI TV, DELHI: भारत के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, गौतम अडानी (Gautam Adani) की कंपनी अडानी पावर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से 1300 करोड़ के मामले (1300 crore cases) में फटकार लगी है.

कोर्ट ने राजस्थान डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों (डिस्कॉम) से 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा के लेट पेमेंट सरचार्ज मामले में विचार करने से मना कर दिया है. कोर्ट ने LPS की मांग करने वाली अडानी पावर की अर्जी पर विचार करने से इनकार कर दिया. यही नहीं, कोर्ट ने अडानी पावर पर 50000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

कोर्ट ने क्या कहा?

अडानी ग्रुप की अडानी पावर को कोर्ट (COURT) ने फटकार लगाते हुए कहा कि विविध आवेदन उचित कानूनी सहारा नहीं है. कोर्ट ने कहा कि स्पष्टीकरण मांगने वाले आवेदन में इस तरह की राहत नहीं मांगी जा सकती… इसके बाद कोर्ट अडानी ग्रुप की अडानी पावर पर विचार से इनकार करते हुए 50 हजार का जुर्माना लगा दिया है.

बता दें कि अडानी पावर की ओर से राज्य डिस्कॉम से LPS के रूप में 1,300 करोड़ रुपये से ज्यादा की मांग की गई थी. यह राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीन है.

राजस्थान मांगा था स्पष्टीकरण-

बता दें कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (Jaipur Electricity Distribution Corporation Limited) के नेतृत्व वाली डिस्कॉम ने मामले की लिस्टिंग पर संदेह जताया और अगस्त 2020 में तय किए गए एलपीएस (LPS) के भुगतान पर स्पष्टीकरण मांगा. अडाणी पावर एप्लिकेशन ने मुआवजे का तर्क देते हुए जेवीवीएनएल से 1,376.35 करोड़ रुपये के और भुगतान की मांग की. अगस्त 2020 के फैसले में कानून में बदलाव और कैरिंग कॉस्ट का फैसला किया गया था. उसने तर्क दिया कि यह जनवरी 2010 में जेवीवीएनएल के साथ बिजली खरीद समझौते (पीपीए) के तहत एलपीएस से अलग था.

अडानी पावर ने फैसले के खिलाफ कोई समीक्षा याचिका दायर नहीं की-

अदालत ने कहा कि अडानी  पावर ने फैसले के खिलाफ कोई समीक्षा याचिका दायर नहीं की. राजस्थान डिस्कॉम की एकमात्र समीक्षा याचिका मार्च 2021 में खारिज कर दी गई थी. अडानी पावर ने पहले बिजली विवादों पर उचित मंच पर जाने की अनुमति देने के लिए अपना आवेदन वापस लेने की इच्छा व्यक्त की थी. सिंघवी ने तर्क दिया कि अगस्त 2020 के फैसले में एलपीएस के उपाय के रूप में लागत मुआवजा दिया गया था, लेकिन कंपनी पीपीए के तहत इस राशि की हकदार थी.

शेयरों में आई गिरावट-

सोमवार को अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स में गिरावट आई. बता दें कि ग्रुप का फ्लैगशिप स्टॉक, अडानी इंटरप्राइजेज 1. 15 फीसदी गिरकर 3095.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था. अडानी विल्मर लिमिटेड का शेयर 1.70 फीसदी की गिरावट के साथ 338.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. अडानी पावर शेयर (Adani Power share) में भी आज 1.03 फीसदी की गिरावट आई.