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UPI Payment : UPI से किसी और के कहते में चले गए हैं पैसे तो करे ये काम

आज कल देश का बच्चा बच्चा पेमेंट करने के लिए UPI का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन कई बार आप QR Code स्कैन करने की बजाए सीधा खता नंबर से पैसे ट्रांसफर करते हैं, ऐसे में कई बार आप गलत खाते में पैसे भेज देते हैं और लाख कोशिश करने के बाद भी वो पैसे वापिस नहीं आ पाते। लेकिन हम आप को ऐसा तरीका बताने जा रही हैं जिस के ज़रिये आप आसानी से रिफंड पा सकते हैं। आईये इस के बारे में विस्तार से जानते हैं। 

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भूल कर भी न करे ये काम  वरना घर आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस

News Hindi TV, New Delhi : आज कल हर कोई UPI या फिर प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल करता है, जिस के चलते लोगो ने कॅश रखना ही बंद कर दिया है। 10 रूपए से ले कर 1000 की पेमेंट , लोग झट से QR कोड स्कैन (QR code scan) करके कर देते हैं | UPI ने  हमारे लेनदेन की आदतों को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है. एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना हो या दुकानों पर पेमेंट, UPI ने सब कुछ बेहद आसान और तेज कर दिया है. हालांकि, कई बार लोग गलती से लोग किसी और के खाते में पैसा भेज देते हैं. उसके बाद परेशान होते हैं कि हमारा पैसा अब कैसे वापस मिलेगा. ऐसी परिस्थिति में घबराने की कोई जरुरत नहीं है. आप कुछ सिंपल स्टेप फॉलो करके अपना पैसा आसानी से वापस प्राप्त कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे. 

 
गलत जगह हो जकए पेमेंट तो क्या करे 
अक्सर यह मुद्दा बना ही रहता है की लोगो के पैसे गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं और वह कुछ नहीं कर पाते ऐसे में आप सबसे पहले बैंक के कस्टमर सर्विस विभाग को कॉल करें. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के मुताबिक, गलत ट्रांजेक्शन की जानकारी सबसे पहले अपने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के कस्टमर सपोर्ट को देनी होती है. यूपीआई या नेट बैंकिंग से गलत खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाने के बाद आप टोल फ्री नंबर 18001201740 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

न हो समाधान तो करे शिकायत 
अगर आप कस्टमर सर्विस (Customer Service) द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं तो आप इस प्लेटफार्म पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। एनपीसीआई पोर्टल (NPCI Portal) ऐसा पोर्टल है जहाँ आप आसानी से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पोर्टल पर जाकर ‘व्हाट वी डू’ (‘What we do’) पर क्लिक करें. यहां आपको कई ऑप्शन मिलेंगे. इनमें से यूपीआई का चयन करें. इसके बाद ‘कम्प्लेंट सेक्शन’ में जाकर लेनदेन का विवरण भरें. इसमें बैंक का नाम, ईमेल, फोन नंबर और यूपीआई आईडी आदि की जानकारी देनी होगी. इसके बाद ‘इनकरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द रोंग यूपीआई एड्रेस’ का विकल्प चुनें और वैलिड डॉक्यूमेंट भी अटैच कर दें.

30 दिन में न मिले समाधान तो बैंकिंग लोकपाल से करें संपर्क


अगर शिकायत करने के 30 दिन के अंदर समस्या नहीं सुलझती है तो आप बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) से भी संपर्क कर सकते हैं. हालांकि, नियमों के अनुसार आपको गलत ट्रांजेक्शन की शिकायत घटना के 3 दिन के अंदर करनी पड़ेगी.