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एक से ज्यादा पैनकार्ड रखने वालों पर आयकर विभाग ले सकता है ये एक्शन, जानिए Income Tax के रूल

Income Tax Rules for pan card : जब आप कोई भी वित्तीय कामकाज करते हैं तो आपसे आपका पैनकार्ड मांगा जाता है। आपक इसके बिना कोई फाइनेंशियल कार्य नही कर सकते हैं तो आज के समय में पैन कार्ड एक जरुरी दस्तावेज है। दरअसल, पैन कार्ड में एक यूनिक नंबर होता है। जो एक व्यक्ति के लिए एक बार ही जारी किया जाता है मतलब एक व्यक्ति सिर्फ एक ही Pan Card बनवा सकता है तो ऐसे में अगर आपके पास एक से अधिक पैनेकार्ड पाए जाते हैं तो आयकर विभाग आप खिलाफ एक्शन ले सकता है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो जानिए आपको कितना जुर्माना देना पड़ेगा और क्या-क्या कार्रवाई हो सकती है। आईए जानते हैं क्या कहता है इनकम टैक्स का नियम.
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एक से ज्यादा पैनकार्ड रखने वालों पर आयकर विभाग ले सकता है ये एक्शन, जानिए Income Tax के रूल

News Hindi TV, Delhi : Income Tax Rules for pan card - देश में कोई भी फाइनेंशियल कामों के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। इसके बिना कोई भी व्यक्ति बैंक ट्रांजेक्शन, आईटीआर( ITR ) फाइल, लोन( Loan ) आवेदन जैसे कई काम नहीं कर सकते हैं। पैन कार्ड में एक खास नंबर होता है, इसे यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर( unique alphanumeric number ) कहा जाता है। ये 10 अंकों का होता है। हर व्यक्ति के लिए एक खास कार्ड जारी किया जाता है।

रखते हैं एक से ज्यादा पैन कार्ड-


देश में कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है। पैन कार्ड में मौजूद नंबर यूनिक होता है। आप इस नंबर को किसी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं। अगर किसी के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड होता है तो ये अवैध माना जाता है। आयकर विभाग( Income tax department ) इस पर कड़ी कार्रवाई करता है साथ ही जुर्माना भी लेता है।

लग सकता है इतना जुर्माना-


इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पकड़े जाने पर आपसे 10,000 रुपये से ज्यादा जुर्माना लिया जाता है। इसमें इनकम टैक्स एक्ट( income tax act ) 1961 की धारा 272 बी के तहत कार्रवाई की जाती है।  जिस व्यक्ति के पास दो कार्ड होता है, उसे एक कार्ड सरेंडर करना होता है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर कार्ड को ट्रांसफर करवा सकते हैं।


पैन-आधार लिंक-


सरकार ने पैन नंबर को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 30 जून 2023 की समय-सीमा निर्धारित की गई थी। अगर पैन नंबर आधार से लिंक नहीं होता है तब पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है। ऐसे में आप पैन कार्ड का उपयोग वैधिक तौर पर नहीं कर सकते हैं। अगर आप पैन कार्ड को लिंक करवाते हैं तो आपको इसके लिए चालान भरना होगा।


पैन( Pan Card ) नंबर का आधार से लिंक ना होने पर आपको कोई भी टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा। इसी के साथ टीडीएस( TDS ) और टीसीएस( TCS ) की दरों में बढ़ोत्तरी भी हो जाएगी। आपको ज्यादा टैक्स भरना होगा। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं तो आप इनकम टैक्स( Income Tax ) के अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।