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Income Tax : आखिर सोना बेचकर कैसे बचा सकते हैं टैक्स, आप भी जान लें ये जरूरी बात

Income Tax : क्या आप जानते हैं कि आप सोना बेचकर कैसे टैक्स बचा सकते हैं। अगर नहीं तो आपको बता दें कि अगर आप आभूषण खरीदने की तारीख से 3 साल के भीतर उसे बेच रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। वहीं अगर होल्डिंग पीरियड 3 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (Long Term Capital Gains Tax) देना पड़ता है। जानिए विस्तार से-
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Income Tax : आखिर सोना बेचकर कैसे बचा सकते हैं टैक्स, आप भी जान लें ये जरूरी बात

NEWS HINDI TV, DELHI : घर खरीदना हर किसी के जीवन का सबसे बड़ा वित्तीय निर्णय होता है। इसके लिए लोग सालों तक तैयारी करते हैं और थोड़ा-थोड़ा करके पैसे बचाते हैं। घर खरीदते समय कई लोग अपने पास पहले से मौजूद सोना, आभूषण आदि बेचकर भी पैसा जुटाते हैं। अगर आप भी ऐसा कोई प्लान बना रहे हैं तो ऐसा करने से पहले आपको इनकम टैक्स (Income Tax) के कुछ नियमों के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए।

गहने बेचने पर देना होता है टैक्स:

फिलहाल सोने की कीमतें (sone ki kimat) रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास चल रही हैं। ऐसी स्थिति में भी, लोग घर खरीदने के लिए वित्त जुटाने के प्रयासों में आभूषण हटाने के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा करने से पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि चाहे आपने आभूषण खुद खरीदा हो या विरासत में या उपहार के रूप में मिला हो, जब भी आप इसे बेचने जाएंगे तो आपको टैक्स देना होगा।

इस तरह से बनती है टैक्स की देनदारी:

अगर आप आभूषण खरीदने की तारीख से 3 साल के भीतर उसे बेच रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (short term capital gains tax) देना होगा। वहीं अगर होल्डिंग पीरियड 3 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (Long Term Capital Gains Tax) देना पड़ता है. इसका मतलब यह है कि टैक्स हर हाल में देना होगा और कैपिटल गेन टैक्स की देनदारी भी होगी, चाहे वह शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म।

ऐसे पाएं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से छूट:

भारतीय इनकम टैक्स कानून के तहत टैक्सपेयर्स को कुछ विशेष मामलों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (Long Term Capital Gains Tax) से छूट मिलती है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 54 एफ के तहत यह छूट मिलती है. इसके तहत अगर आपको कोई संपत्ति बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, लेकिन आप उस पैसे का इस्तेमाल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी यानी मकान खरीदने में कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (Long Term Capital Gains Tax) की देनदारी से छूट का दावा कर सकते हैं.

सिर्फ इन मामलों में मिल पाएगी छूट:

हालांकि यह लाभ तभी मिलता है, जब आप कुछ जरूरी शर्तों को पूरा कर रहे हों. आप घर खरीदने के एक साल बाद तक बेची गई ज्वेलरी पर यह छूट पा सकते हैं. वहीं गहने बेचने के बाद दो साल के भीतर उसका इस्तेमाल घर खरीदने में करने पर भी छूट मिलती है. अगर आप घर बना रहे हैं तो गहने बेचने के बाद आपको छूट पाने के लिए 3 साल तक का समय मिलता है. पहले इस छूट की कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन अब इसके लिए 10 करोड़ रुपये करी अधिकतम सीमा तय कर दी गई है.