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Income Tax Rules : घर खर्च के लिए ट्रांसफर किए पैसे तो क्या भरना होगा टैक्स, जानिए नियम

Income tax notice -क्या आप हर महीने अपनी पत्नी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं? या आपने अपनी पत्नी को उनके बिजनेस या किसी और काम के लिए पैसे दिए हैं? तो  क्या वो इनकम टैक्स के दायरे में आता है? अब सवाल उठता है कि क्या पत्नी को दिए पैसों पर भी टैक्स देना होगा। आइए नीचे खबर में जानते हैं- 
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Income Tax Rules : घर खर्च के लिए ट्रांसफर किए पैसे तो क्या भरना होगा टैक्स, जानिए नियम 

NEWS HINDI TV, DELHI: लोग हर छोटी-बड़ी चीज के लिए ऑनलाइन पेमेंट  (Digital Payment) करना पसंद करते हैं। यहां तक कि लोग घर की सब्जी और राशन भी या तो ऑनलाइन खरीद (Online Shopping) रहे हैं या फिर कम से कम उसका भुगतान तो ऑनलाइन ही कर रहे हैं। ऐसे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी पत्नी के अकाउंट में घर खर्च के लिए पैसे ट्रांसफर करते हैं। 

 

 

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अब अगर घर का राशन, सब्जी, दूध का बिल, पेपर का बिल, पानी का बिल, मेड की सैलरी जैसे हर छोटे बड़े कामों को जोड़ें तो हर महीने अच्छा-खासा अमाउंट पत्नी के खाते में पहुंच रहा है। अब लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या इसके लिए पत्नी को भी टैक्स भरना होगा? ऐसा नहीं करने पर कहीं आयकर विभाग का नोटिस (Income Tax Notice) तो नहीं आ जाएगा? चलिए दूर करते हैं आपका कंफ्यूजन।

क्या अब घर खर्च के पैसों पर भी देना होगा टैक्स- 

अगर कोई शख्स अपनी पत्नी को घर खर्च के लिए पैसे ट्रांसफर करता है तो पत्नी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी पत्नी के खिलाफ आयकर विभाग (Income tax department) का कोई नोटिस नहीं आएगा। इसकी वजह ये है कि पति के पैसों पर टैक्स लग रहा है और एक ही पैसे पर दो बार इनकम टैक्स (Income Tax) नहीं लगाया जा रहा है। पत्नी को घर खर्च के लिए दिए पैसों को पति की कमाई की माना जाएगा और टैक्स लगेगा।


अगर पत्नी पैसे करती हैं निवेश तो क्या देना होगा टैक्स- 

अगर पत्नी को पति से घर खर्च के लिए मिले पैसों को कहीं निवेश किया जाता है तो उससे हुई कमाई टैक्सेबल (taxable) हो जाएगी। यानी अगर पत्नी ने घर खर्च के बाद बचे पैसों की कही एफडी कर दी या शेयर बाजार या फिर कहीं भी निवेश किया और उससे कुछ कमाई हुई, तो वह पत्नी की आय मानी जाएगी। हालांकि, पत्नी को भी टैक्स की सभी छूट का फायदा मिलेगा, लेकिन उसे आईटीआर (ITR) फाइल करना होगा।

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पत्नी को दिए पैसे गिफ्ट माने जाते हैं

अगर आयकर कानून के हिसाब से देखा जाए तो पत्नी को दिए जाने वाले पैसों को गिफ्ट माना जाता है। पत्नी रिलेटिव्स की कैटेगरी में आती है, इसलिए पत्नी को दिए पैसों पर कोई टैक्स (Tax) नहीं लगता है। हालांकि, इस पर पति को भी किसी तरह की कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी। यानी पत्नी को टैक्स नहीं देना होगा और साथ ही पति की टैक्स देनदारी बनी रहेगी और उन्हें अपने स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा।