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Bank ग्राहकों के लिए जरूरी अपडेट, RBI ने मिनिमम बैलेंस को लेकर बनाए नए नियम

RBI New Rules : आज कल लगभग सभी लोगों का बैंक में अकाउंट होता हैं। और हाल ही में बैंक ग्राहकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई हैं। आपको बता दें कि बैंकों के सुचारू संचालन के नियम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) द्वारा तय किये जाते हैं। और हाल ही में मिली एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि आरबीआई (RBI) ने मिनिमम बैलेंस (Minimum Balance) को लेकर नए नियम बनाए हैं। बैंक ग्राहक जान लें इससे जुड़ा पूरा अपडेट....
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Bank ग्राहकों के लिए जरूरी अपडेट, RBI ने मिनिमम बैलेंस को लेकर बनाए नए नियम

NEWS HINDI TV, DELHI: देश के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने एक सर्कुलर जारी किया है. इसमें बैंक अकाउंट रखने वालों के लिए जरूरी खबर है. अगर आपका भी किसी बैंक में खाता है और वह लंबे समय से निष्क्रिय या बंद पड़ा है तो अब रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत दी है। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank) ने कहा है कि अब से बैंक निष्क्रिय पड़े खातों (inoperative accounts) पर मिनिमम बैलेंस (Minimum Balance charges) न रखने पर कोई भी जुर्माना नहीं लगा सकते हैं। 

रिजर्व बैंक (Reserve Bank) ने कहा है कि अगर आपने अपने खाते से लगातार 2 सालों तक कोई भी लेनदेन नहीं किया है. इसके साथ ही वह खाता अब निष्क्रिय हो गया है तो इस पर किसी भी तरह का मिनिमम बैलेंस (Minimum Balance) न रखने का चार्ज या पेनाल्टी बैंक नहीं लगा सकते हैं। 

यह नियम इस वित्त वर्ष 2024-25 (Financial Year 2024-25) में लागू होना है। इसका मतलब कि इस अप्रैल में यह नियम लागू हो गया है।

जान लें आरबीआई (RBI) के नए नियम में क्या है शामिल:

बता दें कि बैंक स्कॉलरशिप या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer) वाले जो अकाउंट खोले गए हैं उसे इन-एक्टिव रूप से क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। यदि यह अकाउंट 2 साल से ज्यादा समय तक एक्टिव नहीं है फिर भी इसे इन-एक्टिव नहीं किया जाएगा।


भारत के केंद्रीय बैंक ने इन-एक्टिव अकाउंट को लेकर बैंक को निर्देश दिया है। आरबीआई के सर्कुलर (RBI circular) में दिए गए निर्देशों के बाद बैंकिंग सिस्टम में अनक्लेम्ड डिपॉजिट कम होगा साथ ही यह राशि सही दावेदार तक पहुंच जाएगी।

इन सब के लिए बैंक इन दावेदारों से संपर्क करें। वह एसएमएस, मेल या फिर लेटर के जरिये संपर्क कर सकते हैं। इसमें बैंक कस्टमर या अकाउंटधारक को उसके अकाउंट के इन-एक्टिव होने की जानकारी देगा।

अब अकाउंट एक्टिव के लिए नहीं देना होगा कोई चार्ज:

मान लें अगर कोई बैंकधारक या ग्राहक अपने निष्क्रिय अकाउंट को दोबारा शुरू करना (Reactivating Inactive Account) चाहता है तो वह आसानी से एक्टिव करवा सकता है। इसके लिए एक्टिव चार्ज नहीं देना होगा।

RBI द्वारा जारी एकलरिपोर्ट के अनुसार पिछले साल मार्च 2023 तक अनक्लेम्ड डिपॉजिट (increase in UD) में 28 फीसदी की तेजी हुई थी। बैंक ने बताया था कि लगभग 42,272 करोड़ रुपये अनक्लेम्ड डिपॉजिट हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि इन अनक्लेम्ड डिपॉजिट (Unclaimesd deposit) पर 10 वर्ष तक किसी ने कोई दावा नहीं किया है। इस डिपॉजिट की राशि सभी बैंकों ने आरबीआई के डिपॉजिटर और एजुकेशन अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर करेंगे।