RBI ने इन नियमों में किया बदलाव, होम लोन वालों को मिली बड़ी राहत
NEWS HINDI TV, DELHI: होम लोन (home loan) लेने वाले ज्यादातर ग्राहकों को दो-चार परेशानियों का सामना करना पड़ता है. लोन के बदले अपने पास रखे संपत्ति के दस्तावेज (property documents) लौटाने के लिए बैंक भारी भरकम फीस वसूलते हैं। इस मनमानी पर अब लगाम लगने जा रही है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (non-banking financial companies) के लिए एक समयसीमा तय कर दी है।
क्या आप जानते हैं कि आरबीआई (RBI) ने कहा है कि बैंकों और एनबीएफसी को लोन चुकाने के 30 दिन के भीतर ग्राहकों के सभी दस्तावेज लौटाने होंगे. 1 तारीख के बाद ऐसा नहीं करने पर बैंकों को प्रतिदिन 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
आरबीआई के मुताबिक, बैंकों और एनबीएफसी को कर्ज चुकाने के 30 दिन के भीतर ग्राहक को गिरवी रखी गई चल-अचल संपत्ति के दस्तावेज लौटाने होंगे। अब तक होता यह था कि हर बैंक और एनबीएफसी अपने-अपने तरीके और समय से कर्जदारों को दस्तावेज लौटा देते थे।
इससे ग्राहकों के बीच काफी असंतोष पैदा हो रहा था. इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई नए नियम के साथ आया है. होम लोन के लिए अक्सर घर ही गिरवी होता है. वहीं, पर्सनल लोन (personal loan) के लिए बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर या सिक्योरिटीज को गिरवी रख लेते हैं.
और क्या बदलेगा?
RBI के निर्देशों के मुताबिक, अगर कर्जदाता 30 दिन के अंदर कर्जदार को दस्तावेज वापस नहीं करते हैं तो 5000 रुपये प्रति दिन का जुर्माना बैंक पर लगता जाएगा. यह पैसा सीधे कर्जदार के पास जाएगा. ग्राहकों के पास यह विकल्प होगा कि वह दस्तावेजों को उस शाखा से कलेक्ट करे जहां से लोन पास या फिर किसी भी अन्य ब्रांच से जहां दस्तावेज मौजूद हैं. अगर कर्जदार की मौत हो जाती है तो बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि दस्तावेज बगैर किसी परेशानी के कानूनी वारिस के हाथों में पहुंच जाएं.
ऐसे भी मिलेगा फायदा:
ऋण अनुभाग पत्र में दस्तावेजों को वापस करने की समयसीमा और स्थान का उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि दस्तावेज़ किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो ऋणदाता यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के प्रमाणित-डुप्लिकेट दस्तावेज़ प्रदान किए जाएं। हालाँकि, इस मामले में समय सीमा 30 दिन और बढ़ा दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब बैंकों और एनबीएफसी के पास दस्तावेज वापस करने के लिए 60 दिन का समय होगा, जिसके बाद उन पर प्रतिदिन 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाना शुरू हो जाएगा।