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RBI ने एक ही सीरियल नंबर के 2 नोटों को लेकर बताए नियम, आप भी जान लें ये जरूरी बात

RBI news : आपको बता दें कि हाल ही में जानकारी मिली हैं कि आरबीआई ने एक ही सीरियल नंबर के 2 नोटों को लेकर नियम बताए हैं। दरअसल, क्या आप जानते हैं कि अगर क्या 500 रुपये के दो नोट हैं और दोनों का सीरियल नंबर एक ही है। ऐसे में क्या वह नोट नकली माना जाएगा या वैध? हर किसी को यह जानना जरूरी हैं। जो आइए जानते हैं विस्तार से-
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RBI ने एक ही सीरियल नंबर के 2 नोटों को लेकर बताए नियम, आप भी जान लें ये जरूरी बात

NEWS HINDI TV, DELHI: पर्स और जेब में पड़े नोटों को लेकर हमारे मन में कई तरह के सवाल घूमते रहते हैं। कई बार नोट निकालते समय यह संशय बना रहता है कि कहीं यह नकली तो नहीं? भारतीय रिजर्व बैंक (reserve Bank of India) असली और नकली नोटों के बीच अंतर (Difference between real and fake notes) करने के लिए विवरण साझा करता रहता है।

लेकिन फिर भी कुछ सवाल हैं जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं. मान लीजिए आपके पास 500 रुपये के दो नोट (500 rupee notes) हैं और दोनों का सीरियल नंबर एक ही है। ऐसे में क्या वह नोट नकली माना जाएगा या वैध? आइए जानते हैं इस बारे में रिजर्व बैंक (RBI) क्या कहता है.

देश में करेंसी जारी करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (reserve Bank of India) पर है. अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, भारत में नोट जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक (RBI) के पास है. धारा 25 में उल्‍लेख है कि नोट की रूपरेखा (डिजाइन), स्‍वरूप और सामग्री भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की अनुसंशा पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन के अनुरूप होगी.

अब मूल प्रश्न यह है कि अगर दो नोटों का सीरियल नंबर एक ही हो तो क्या वे वैध माने जाएंगे? इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि हां, यह संभव है कि दो या दो से अधिक बैंक नोटों का सीरियल नंबर एक ही हो, लेकिन उनमें या तो अलग-अलग इनसेट लेटर हों या अलग-अलग मुद्रण वर्ष हों या भारतीय रिजर्व बैंक के अलग-अलग गवर्नर हों। हस्ताक्षर वाला होगा. इनसेट लेटर बैंक नोट के नंबर पैनल पर मुद्रित एक पत्र है। नोट्स बिना इनसेट लेटर के भी हो सकते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक अगस्त 2006 तक जारी किए गए बैंक नोटों को सीरियल नंबर देता था। इनमें से प्रत्येक बैंक नोट को एक संख्या या अक्षर से शुरू होने वाला एक अद्वितीय सीरियल नंबर दिया जाता था। ये बैंक नोट 100 टुकड़ों के पैकेट में जारी किए जाते हैं।

मान लीजिए की अगर कोई नोट भुगतान योग्य स्थिति में नहीं है तो आप उसे किसी भी बैंक शाखा में जाकर बदल सकते हैं। प्राप्तकर्ता बैंक ऐसे नोटों को अपने पास रखते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक (reserve Bank of India) को भेजते हैं जहां उन्हें नष्ट कर दिया जाता है।

चलन से वापस लिए गए बैंक नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालयों में स्‍वीकार किया जाता है. रिजर्व बैंक, अन्य विषयों के साथ, इन बैंक नोटों को वेरिफाई (verify notes) करने और तमाम तरह की जांच के बाद अनफिट नोटों को अलग कर उन्हें नष्ट करने की कैटेगरी में डाल देता है.