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Cibil Score को लेकर RBI ने बनाए नए नियम, ग्राहकों को होगा ये फायदा

Cibil Score : आपकी जानकारी के लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि  नियम बनाने से लेकर उन्हें बदलने तक का पूरा अधिकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) के पास हैं। और हाल ही में सिबिल स्कोर को लेकर बड़ा अपडेट आया हैं। दरअसल, हाल ही में आरबीआई (RBI) ने सिबिल स्कोर (Cibil Score) को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं। और इन नियमों से ग्राहकों को बड़ा फायदा मिलेगा। बैंक ग्राहक जान लें इससे जुड़ा पूरा अपडेट....
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Cibil Score को लेकर RBI ने बनाए नए नियम, ग्राहकों को होगा ये फायदा

NEWS HINDI TV, DELHI: भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई (RBI) देश के सभी बैंकों के कामकाज पर नजर रखता है। हाल ही में RBI द्वारा CIBIL के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। रिजर्व बैंक सिबिल, एक्सपीरियन और अन्य सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों के लिए नियम सख्त कर रहा है। केंद्रीय बैंक (RBI News) क्रेडिट स्कोर (credit score) बताने वाली कंपनियों को लेकर सख्त होता जा रहा है।

                              
इस पर RBI ने कहा कि ग्राहक का क्रेडिट स्कोर (credit score) मांगे जाने पर अलर्ट भेजना (RBI Cibil Score new rules) जरूरी है. कंपनियां ग्राहकों को SMS/ई-मेल के जरिए अलर्ट भेजें. शिकायत का निपटारा 30 दिनों के भीतर नहीं होने पर रोजाना 100 रुपए का जुर्माना लगेगा.

डिफॉल्ट घोषित करने से पहले अलर्ट जरूरी:

यदि कोई ग्राहक डिफॉल्ट होने वाला है तो डिफॉल्ट को रिपोर्ट (report to default) करने से पहले ग्राहक को इसके बारे में बताना बेहद जरूरी है. लोन देने वाली संस्थाएं SMS/ई-मेल भेजकर सभी जानकारी शेयर करें. इसके अलावा बैंक, लोन बांटने वाली संस्थाएं नोडल अफसर रखें. नोडल अफसर क्रेडिट स्कोर (credit score) से जुड़ी दिक्कतें सुलझाने का काम करेंगे.

जान लें कब लागू होगा ये नियम:

जानकारी केलिए बता दें कि क्रेडिट ब्यूरो में डेटा सुधार न होने की वजह भी बताना जरूरी है. क्रेडिट ब्यूरो वेबसाइट (credit bureau website) पर शिकायतों की संख्या भी बताएं. इसके अलावा साल में एक बार इंडिविजुअल के लिए फ्री क्रेडिट रिपोर्ट भी जरूरी है. नए नियम 26 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा. अप्रैल में ही RBI ने इस तरह के नियम लागू करने की चेतावनी दी थी.

शिकायत न निपटने  पर लगेगा रोजाना 100 रुपए का जुर्माना:

RBI के नियमानुसार (RBI Rules), शिकायत न निपटने पर ग्राहकों को हर्जाना मिलेगा और क्रेडिट ब्यूरो और कर्ज बांटने वाली संस्थाएं हर्जाना भरेंगी. शिकायत के 30 दिन बाद निपटारा न होने पर हर्जाना भरने का नियम है. 


इसमें शिकायतकर्ता को रोजाना 100 रु के हिसाब से हर्जाना (penality on Banks) मिलेगा. लोन बांटने वाली संस्था को 21, क्रेडिट ब्यूरो को 9 दिन का वक्त मिलेगा. 21 दिन में बैंक ने क्रेडिट ब्यूरो को नहीं बताया तो बैंक देगा हर्जाना. बैंक की सूचना के 9 दिन बाद ठीक नहीं किया तो क्रेडिट ब्यूरो देगा हर्जाना.