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RBI ने पेटीएम के बाद इस बैंक पर लिया बड़ा एक्शन, जानिए ग्राहकों पर होगा इसका क्या असर

RBI news : यह तो आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर तगड़ा एक्शन लिया। और इसके बाद अब आरबीआई (reserve bank of india) ने इस बैंक पर बड़ा एक्शन लिया है। जिससे बैंक ग्राहकों पर काफी तगड़ा असर हाने वाला हैं। इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए खबर को पूरा पढे़।
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RBI ने पेटीएम के बाद इस बैंक पर लिया बड़ा एक्शन, जानिए ग्राहकों पर होगा इसका क्या असर  

NEWS HINDI TV, DELHI: पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) के बाद अब एक और बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की सख्‍ती का शिकार हुआ है. लंबे वक्त से आर्थिक संकट से जूझ सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया है. यह बैंक राजस्‍थान के पाली में स्थित है. आरबीआई के मुताबिक इस बैंक के पास कमाई और पूंजी के पर्याप्त साधन मौजूद नहीं थे. ऐसे में ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए बैंक के लाइसेंस को रद्द करने का फैसला किया है.

सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरबीआई ने राजस्थान के सहकारी समितियों के पंजीयक को भी बैंक को बंद करने आदेश दिया है. इसके साथ ही एक परिसमापक की भी नियुक्ति की जाएगी.गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक पिछले काफी समय से नियमों का पालन न करने वाले बैंकों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई कर रहा है.


ग्राहकों के पैसों का क्या होगा?

सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब इस बैंक में जमा ग्राहकों के पैसों का क्या होगा. लिक्विडेशन पर प्रत्येक जमाकर्ता को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) के प्रावधानों के तहत 5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर बीमा का लाभ मिलेगा. यानी पांच लाख तक जमा उन्‍हें मिल जाएगा. इससे ज्‍यादा पैसा है तो वो नहीं मिलेगा. रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि 99.13 फीसदी बैंक के जमाकर्ताओं को DICGC की जमा राशि का लाभ मिलेगा.

एसबीआई और केनरा बैंक भी आ चुके निशाने पर:

रिजर्व बैंक ने हाल ही देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (state Bank of India) समेत तीन बैंकों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों का जुर्माना लगाया था. रेगुलेटर के नियमों का उल्‍लंघन करने पर एसबीआई पर 2 करोड़ रुपये से अधिक की पेनाल्टी ठोकी गई . वहीं केनरा बैंक पर 32.30 लाख रुपये और सिटी यूनियन बैंक पर 66 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था.


पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लग चुका है प्रतिबंध:

अनुपालन नें गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स (Paytm Payments) पर 31 जनवरी को कड़ी कार्रवाई की और बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया है. इतना ही नहीं पेटीएम पेमेंट्स बैंक को पहले 29 फरवरी के बाद मौजूदा ग्राहकों के भी पेटीएम अकाउंट में अमाउंट नहीं जोड़ने पर रोक लगा दी गई थी. बाद में आरबीआई ने मौजूदा ग्राहकों को राहत देते हुए अकाउंट में पैसे डालने की तारीख को 15 मार्च तक बढा दिया.