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1 अप्रैल से Tax से जुड़े इन नियमो में होगा ये बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा क्या असर

Tax Changes : आज हम आपको अपनी इस खबर के माध्यम से टैक्स से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं। जिन नियमों में एक अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा हैं। दरअसल , मार्च का महीना खत्म होने को आया हैं। और देश में हर महीने की पहली तारीख को कई बदलाव किए जाते हैं। आइए जानते हैं। टैक्स से जुड़े इन नियमो में 1 अप्रैल से क्या बदलाव होने जा रहा हैं। और इसका आपकी जेब पर क्या असर होने वाला हैं। जानिए इससे जुड़ी पूरी जानकारी डिटेल में...
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1 अप्रैल से Tax से जुड़े इन नियमो में होगा ये बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा क्या असर

NEWS HINDI TV, DELHI: दरअसल,1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा। नए वित्त वर्ष 2023-24 से आयकर संबंधी कई नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है. यह दिन काफी अहम होता है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस से जुड़े अधिकतर (Mostly related to personal finance) बदलाव इसी दिन से लागू होते हैं। नए टैक्स स्लैब (new tax slabs) से लेकर टैक्स लिमिट बढ़ने तक और डेट म्यूचुअल फंड (debt mutual fund) पर कोई एलटीसीजी टैक्स बेनेफिट्स जैसे कई प्रमुख बदलाव 1 अप्रैल से हो रहे हैं. 

नया टैक्स रिजीम होगा डिफॉल्ट:


यदि आपने अभी तक पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) और नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) में से कोई नहीं चुना है, तो जल्दी अपनी सहूलियत के हिसाब से टैक्स फाइल करने का तरीका चुन लीजिए। अगर आप 31 मार्च तक कोई दोनों में कोई व्यवस्था नहीं चुनते, तो आप ऑटोमैटिक न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएंगे।

7 लाख की गई टैक्स लिमिट:

आपको नई टैक्स व्यवस्था (new tax system) में 7 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन, अगर आप निवेश करके टैक्स बचाना चाहते हैं, आपके लिए पुराना टैक्स रिजीम बेहतर हो सकता है।


स्टैंडर्ड डिडक्शन अब न्यू टैक्स रिजीम में:

ओल्ड टैक्स रिजीम  (Old Tax Regime) में पहले 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू था। अब इसमें न्यू टैक्स रिजीम में शामिल कर दिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 50 हजार रुपये पर टैक्स छूट मिलती है, मतलब कि आप अपनी सैलरी से बिना कुछ सोचे-समझे 50 हजार रुपये कम कर सकते हैं।


यह आपकी टैक्सेबल इनकम को कम कर देता है। इस छूट से कुछ लोगों को इतना फायदा हो जाता है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए की रिबेट के साथ उन पर कोई टैक्स नहीं लगता। 5 लाख रुपये से कम की टोटल कुल कमाई वालों को 87A 12,500 रुपये तक की छूट मिल जाती है।

वरिष्ठ नागरिकों को लाभ:

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizen Saving Scheme) के तहत निवेश की लिमिट 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया जा चुका है, जो एक अप्रैल से लागू होगा. 
 

प्राइवेट नौकरी वालों को यहां टैक्स में फायदा:

अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और कम छुट्टियां लेते हैं, तो आपको छुट्टियों के बदले मिलने वाले पैसों पर ज्यादा टैक्स छूट मिलने वाली है। पहले अगर कोई गैर-सरकारी कर्मचारी अपनी बची छुट्टियों के बदले कंपनी से पैसा लेता था, तो बस 3 लाख रुपये तक की रकम ही टैक्स-फ्री होती थी। लेकिन, अब यह लिमिट 25 लाख रुपये तक कर दी गई है।
 

5 करोड़ से अधिक कमाई वालों का ज्यादा बचेगा टैक्स:

1 अप्रैल से 5 करोड़ रुपये से अधिक की सालाना आमदनी वालों को भी तगड़ा फायदा होगा। सरकार ने 5 करोड़ से अधिक की आमदनी पर लगने वाले सरचार्ज में 12 फीसदी की कमी की है। पहले यह 37 फीसदी था, जो 1 अप्रैल से 25 फीसदी हो जाएगा। हालांकि, यह फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा, जो नई टैक्स व्यवस्था को चुनेंगे।
 

बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी इनकम पर भी टैक्स:

अब जीवन बीमा पॉलिसी (life insurance policy) से मिली मैच्योरिटी इनकम पर टैक्स देना होगा। इसका एलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। जो भी पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद जारी हुई हैं, वो इस नियम के दायरे में आएंगी। हालांकि, यह टैक्स उन्हीं लोगों को देना होगा, जिनका कुल प्रीमियम 5 लाख रुपये से अधिक होगा।
 

ई-गोल्ड पर टैक्स नहीं? 

अगर भौतिक सोने को ई-गोल्ड रसीद में बदलते हैं तो पूंजीगत लाभ पर टैक्स नहीं लगेगा. ये भी नियम 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे.