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अगर Income Tax का नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो क्या होगा, टैक्सपेयर्स जरूर जान लें

Income Tax : इनकम टैक्स विभाग के अनुसार अगर आपकी कमाई एक निर्धारित सीमा से अधिक है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपनी कमाई छुपाते हैं और आयकर विभाग को इस बात का संदेह हो जाता है कि आप टैक्स चोरी कर रहे हैं तो आपको Income Tax विभाग की ओर से नोटिस भेजा जाता है जिसका जवाब आपको तय समय में देना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप इस नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो क्या होगा। अगर नहीं जानते हैं तो आज हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो हर टैक्सपेयर को ये खबर जरुर जान लेनी चाहिए.
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अगर Income Tax का नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो क्या होगा, टैक्सपेयर्स जरूर जान लें

News Hindi TV, Delhi : अगर इनकम टैक्स विभाग ( Income Tax Department ) की ओर से आपको आमदनी( Income Tax rule ) या टैक्स संबंधित कोई सवाल पूछा जाता है तो आप तय समय में उसका जवाब दें। अगर नोटिस भेजा जाता है तो उसका तुरंत जवाब दें।


अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR ) को पूरी जांच के लिए चुना जा सकता है। तकनीकी रूप से कहें तो आपके ITR( income tax return ) को गहन जांच की कैटिगरी में डाला जा सकता है।

इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग लगातार आपसे सवाल-जवाब भी जारी रखेगा। गहन जांच का मतलब है कि व्यक्ति के ITR की जांच टैक्स चोरी( Tax evasion ) के विभिन्न पहलुओं को सामने रखकर की जाएगी, जिसमें आमदनी का गलत ब्योरा देना, ब्लैक मनी को छिपाना शामिल है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग सर्च ऑपरेशन भी कर सकता है।


केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड( Central Board of Direct Taxes ) ने पूरी जांच के लिए ITR का चयन करने के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। यह केवल चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 के लिए लागू है। CBDT की गाइडलाइंस में कहा गया है कि इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स चोरी और जब्ती के मामलों में जहां सर्वेक्षण किया था, जहां टैक्स चोरी को लेकर नोटिस( Income Tax Notice ) भेजे गये थे, वहां पर इनकम टैक्स रिटर्न की गहन जांच जरूरी है।

एक सीनियर अफसर का कहना है कि इनकम टैक्स विभाग, उन्हीं टैक्स पेयर्स से सवाल करता है, जिनकी इनकम के ब्योरे को लेकर उसको संदेह होता है। विभाग को लगता है कि टैक्सपेयर ने आमदनी की गलत जानकारी दी है। अपनी आमदनी को छिपाया है, जो ब्लैक मनी के दायरे में आता है। यह सीधे तौर पर टैक्स चोरी है।


क्यों जरूरी है जवाब देना-


ऐसे में जब इनकम टैक्स विभाग उससे कोई सवाल पूछता है तो उसको तय समय में जवाब देना चाहिए। विभाग उसके जवाब से संतुष्ट हो जाए तो मामला खत्म कर दिया जाता है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुए तो फिर तय नियम( TAx rule ) के तहत आगे की कार्रवाई होगी। ऐसे में जरूरी है कि इनकम टैक्स विभाग के सवालों के जवाब दिए जाएं। इससे एक रास्ता खुलता है मामले को निपटाने का। अगर किसी ने गलती से आमदनी की सही जानकारी देने में भूल की है तो पेनल्टी( Income tax penalty ) चुकाकर उस मामले को सुलझाया जा सकता है। अगर टैक्सपेयर ने सवालों के जवाब देने में लापरवाही की तो फिर उसका परिणाम घातक हो सकता है।