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Income Tax : दान से कितना बचा सकते हैं इनकम टैक्स, जानें डोनेशन पर टैक्स छूट के नियम

Income Tax : सब लोग यही सोचते हैं कि दान पर टैक्स नहीं लगता। दान देने से टैक्स से बच सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप आखिर दान देने से कितना इनकम टैक्स बचा सकते है। अगर आप भी यही सोचते हैं कि दान देने से टैक्स बचा सकते हैं तो इस खबर में हम आपको बताएंगे कि दिए गए दान पर कितनी छूट मिलती है।

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Income Tax : दान से कितना बचा सकते हैं इनकम टैक्स, जानें डोनेशन पर टैक्स छूट के नियम

NEWS HINDI TV, DELHI : देश में कई तरह के चैरिटेबल और धर्मार्थ संगठनों में डोनेशन( how much tax deduction on donation ) करके एक नागरिक अपने कर्तव्य निभाता है, लेकिन इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार टैक्सपेयर्स को टैक्स छूट ( tax exemption )भी देती है. इनकम टैक्स( Tax Deduction ) एक्ट में ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं, जिसमें आपको डोनेशन पर भी टैक्स छूट मिलती है.

यानी कि आप किसी एनजीओ या किसी भी धर्मार्थ कामों में लगे संगठन को दान दे रहे हैं तो आप इसपर आईटी एक्ट की धारा 80G पर टैक्स डिडक्शन( tax deduction on donation ) क्लेम कर सकते हैं. डोनेशन अमाउंट का 50 से 100 फीसदी तक क्लेम किया जा सकता है, लेकिन इसे लेकर कुछ शर्तें लागू होती हैं, जिनके तहत ही छूट मांग जा सकती है.

सेक्शन 80G के तहत कौन कर सकते हैं डिडक्शन क्लेम?


सेक्शन 80G के तहत हर वो भारतीय नागरिक या NRI टैक्स छूट क्लेम कर सकता है, जिसने सरकार द्वारा अनुमानित फंड, संस्था या संगठन में निवेश किया है. इस सेक्शन के तहत इंडीविजुअल, कंपनीज़, फर्म्स, हिंदु अविभाजित परिवार, एनआरआई, और अन्य लोग टैक्स छूट पा सकते हैं. हालांकि, ये टैक्स छूट( Tax on donation ) अभी तक बस ओल्ड टैक्स रिजीम में ही उपलब्ध है, न्यू टैक्स रिजीम में ऐसी छूट उपलब्ध नहीं है. 


टैक्स छूट के लिए कैसे करना होगा पेमेंट?


याद रखिए कि आप डोनेशन पर टैक्स छूट( What to do for tax exemption ) तभी क्लेम कर पाएंगे जब आपका पेमेंट मोड चेक, डिमांड ड्राफ्ट, 2,000 रुपये से नीचे कैश में डोनेशन पर होगा. अगर आप 2,000 रुपये से ऊपर दान कर रहे हैं तो आपको कैश के अलावा दूसरे उपलब्ध पेमेंट मोड से करना चाहिए, तभी आप 80G के अंदर डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे.


अलग-अलग कैटेगरी में मिलता है टैक्स छूट?


80G के तहत टैक्स छूट के लिए जो फंड हैं, उनमें कुछ पर आपको 50 से 100 पर्सेंट डिडक्शन बिना किसी मैक्सिमम लिमिट के मिलता है. वहीं कुछ पर आपको 50 से 100 पर्सेंट डिडक्शन एक मैक्सिमम लिमिट के साथ मिलता है.

जिन संगठनों को डोनेशन करने पर आपको टैक्स छूट मिलती है, वो ये रहे-

कुछ अनुमोदित निधियों, ट्रस्टों, धर्मार्थ संस्थानों को दान/अधिसूचित मंदिरों के जीर्णोद्धार या मरम्मत आदि के लिए दान [कटौती की राशि शुद्ध योग्यता राशि का 50 प्रतिशत है].

राष्ट्रीय रक्षा कोष,

प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष,

प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत कोष ( PM CARES FUND )

प्रधान मंत्री के अर्मेनिया भूकंप राहत कोष,

अफ्रीका (सार्वजनिक योगदान - भारत) कोष,

राष्ट्रीय बच्चों के योग्य दान का 100 प्रतिशत निधि (1-4-2014 से),

परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार या अनुमोदित संघ,

विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के अनुमोदित शैक्षणिक संस्थान,

सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठान,

मुख्यमंत्री भूकंप राहत कोष (महाराष्ट्र),

जिला साक्षरता समिति,

राष्ट्रीय या राज्य रक्त आधान परिषद,

गरीबों को चिकित्सा राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित कोष,

सेना केंद्रीय कल्याण कोष,

भारतीय नौसेना हितैषी कोष और वायु सेना केंद्रीय कल्याण कोष,

आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चक्रवात राहत कोष,

राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोष,

मुख्यमंत्री राहत कोष किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश,

राष्ट्रीय खेल कोष,

राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष,

प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग के लिए कोष,

भारतीय ओलंपिक संघ, आदि के संबंध में कोष या लेफ्टिनेंट गवर्नर राहत कोष,

विशेष रूप से गुजरात सरकार द्वारा स्थापित निधि गुजरात में भूकंप के पीड़ितों को राहत प्रदान करना,

ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट,

और किसी पात्र ट्रस्ट, संस्था या फंड को 26-1-2001 और 30-9-2001 के बीच भुगतान की गई राशि गुजरात भूकंप पीड़ितों

स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा कोष (निर्धारण वर्ष 2015-16 से) और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष (निर्धारण वर्ष 2016-17 से) को राहत प्रदान करने के लिए [कुछ शर्तों और सीमाओं के अधीन]