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PPF की इस स्कीम में 1 लाख रुपये निवेश करने पर मैच्योरिटी पर मिलेंगे 27,12,139 रुपये, जान लें इसके फायदे

PPF : अगर आप भी अपना पैसा किसी सुरक्षित जगह पर निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं पब्लिक प्रॉविडेंट फंड की। पीपीएफ की इस स्कीम से लखपति बन सकते हैं। अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपये निवेश करते हैं तो आपको मौच्योरिटी पर 27,12,139 रुपये मिलेंगे। चलिए जान लेते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से.

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PPF की इस स्कीम में 1 लाख रुपये निवेश करने पर मैच्योरिटी पर मिलेंगे 27,12,139 रुपये, जान लें इसके फायदे

NEWS HINDI TV, DELHI: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड ( PPF Public Provident Fund ) एक लंबे समय की निवेश योजना है। PPF को भारत सरकार चला रही है, जिसके कारण ये पूरी तरह से सुरक्षित योजना है। पीपएफ अकाउंट आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं।


पीपीएफ में सालाना अधिकतम 1.50 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं। सरकार की इस योजना का लॉक इन पीरियड( Lock in period of PPF scheme ) 15 साल का होता है। आइए जानते हैं की हर महीने 1,000, 2000 या 12,000 रुपये निवेश करने पर 15 साल की मैच्योरिटी के बाद कितना पैसा मिलेगा। ये है पूरा कैलकुलेशन..

सालाना एक 1लाख रुपये के निवेश पर मिलेगा इतना रिटर्न-

देश में पीपीएफ पर ब्याज दर भारत सरकार तय करती है। सरकार की तय की गई ब्याज दरों के आधार पर ही बैंक और पोस्ट ऑफिस रिटर्न का कैलकुलेशन( Post Office Return Calculation ) करते हैं। पीपीएफ पर फिलहाल 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है। पीपीएफ कैलकुलेटर( ppf calculator ) के मुताबिक अगर आप पीपीएफ खाते में हर साल 1 लाख रुपये जमा करते हैं और 7.10 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है। 15 साल बाद मैच्योरिटी पर कुल 27,12,139 रुपये मिलेंगे। इसमें से आपका कुल निवेश 15,00,000 रुपये होगा और आपको इंटरेस्ट के तौर पर 12,12,139 रुपये मिलेंगे।


इस कारण से फायदेमंद है PPF में निवेश-

पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ अकाउंट में आप सालाना सिर्फ 500 रुपये से निवेश कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम 1.50 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं। आप चाहें तो जरूरत पड़ने पर तीसरे साल से छठे साल तक इस पर लोन भी ले सकते हैं। पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज( Interest on PPF ) टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा आप इस निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत 80C के तहत छूट भी सकते हैं।


5 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते-

हालांकि, आप पीपीएफ खाता खोलने के साल से अगले 5 सालों तक अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं। 5 साल पूरे होने के बाद फॉर्म 2 भरकर पैसा निकाला जा सकता है। हालांकि, अगर आप 15 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 1% जुर्माना देना होगा।

पीपीएफ खाता कौन खोल सकता है?

यह खाता कोई भी व्यक्ति अपने नाम से किसी भी डाकघर या बैंक में खुलवा सकता है। इसके अलावा, खाता नाबालिग की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी खोला जा सकता है।