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500 रुपये के नोट को लेकर आया बड़ा अपडेट, RBI ने बताया असली और नकली नोट की कैसे करें पहचान

RBI Rules : हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 500 रूपए के नोट को लेकर बड़ा अपडेट आया हैं। दरअसल, आरबीआई ने 500 रुपये के नोट (500 rupee notes) को लेकर बड़ी जानकारी दी है. जिसके तहत RBI ने बताया हैं कि 500 रुपये के असली और नकली नोट की पहचान कैसे करें। इससे जुड़ा पूरा अपडेट जानने के लिए खबर को पूरा पढ़े।
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500 रुपये के नोट को लेकर आया बड़ा अपडेट, RBI ने बताया असली और नकली नोट की कैसे करें पहचान 

NEWS HINDI TV, DELHI : पर्स और जेब में पड़े नोटों को लेकर हमारे मन में कई तरह के सवाल घूमते रहते हैं। कई बार नोट निकालते समय यह संशय बना रहता है कि कहीं यह नकली तो नहीं? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) असली और नकली नोट में अंतर (Difference between real and fake notes) करने के लिए डिटेल्स शेयर करता रहता है।

लेकिन अगर फिर भी कुछ सवाल हैं जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं. मान लीजिए आपके पास 500 रुपये के दो (500 rupee notes) नोट हैं और दोनों का सीरियल नंबर एक ही है। ऐसे में क्या वह नोट नकली माना जाएगा या वैध? आइए जानते हैं इस बारे में रिजर्व बैंक (reserve Bank) क्या कहता है.


जानकारी के लिए आपको बता दें कि देश में करेंसी जारी करने की जिम्मेदारी (responsibility of issuing currency) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर है। अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, भारत में नोट जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक के पास  है। धारा 25 में उल्‍लेख है कि नोट की रूपरेखा (डिजाइन), स्‍वरूप और सामग्री भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की अनुसंशा (Central Board Recommendation) पर विचार करने के बाद  केंद्र सरकार के अनुमोदन के अनुरूप होगी। 


सवाल यह है कि अगर दो नोटों का सीरियल नंबर (serial number of notes) समान हो तो क्या उन्हें वैध माना जाएगा? इस संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया  (reserve Bank of India) कहता है कि हां, यह संभव है कि दो या अधिक बैंक नोट के सरल क्रमांक (सीरियल नंबर) समान हों, लेकिन या तो वे अलग इनसेट लेटर अथवा अलग मुद्रण वर्ष अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के अलग गवर्नर के हस्ताक्षर वाले होंगे। इनसेट लेटर एक अक्षर होता है जो बैंक नोट के संख्या पैनल पर प्रिंट होता है। नोट बिना किसी इनसेट लेटर के भी हो सकते हैं। 


इस पर भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) के एक अलग गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इनसेट लेटर बैंक नोट के नंबर पैनल पर मुद्रित एक पत्र है। नोट बिना किसी इनसेट अक्षर के भी हो सकते हैं अगस्त 2006 तक जारी किए गए बैंक नोटों की संख्या। इनमें से प्रत्येक बैंक नोट को एक संख्या या अक्षरों से शुरू होने वाला एक अद्वितीय सीरियल नंबर दिया गया था। ये बैंक नोट 100 टुकड़ों के पैकेट में जारी किए जाते हैं।

मान लीजिए अगर कोई नोट भुगतान योग्य स्थिति में नहीं है तो आप उसे किसी भी बैंक शाखा में जाकर बदल सकते हैं। प्राप्तकर्ता बैंक ऐसे नोटों को अपने पास रख लेते हैं और उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक को भेज देते हैं जहाँ उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। प्रचलन से वापस लिए गए बैंक नोट भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालयों में स्वीकार किए जाते हैं। रिजर्व बैंक, अन्य विषयों के साथ, इन बैंक नोटों को वेरिफाई (verify notes) करने और तमाम तरह की जांच के बाद अनफिट नोटों को अलग कर उन्हें नष्ट करने की कैटेगरी में डाल देता है।